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Mangla Pashu Bima Yojana: सरकार की इस योजना से अपने पशुओं का कराएँ निःशुल्क बीमा, ऐसे करें अप्लाई

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Mangla Pashu Bima Yojana

Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana: सरकार द्वारा भारत के सभी क्षेत्र के लिए सरकारी योजनाएं चला रहे हैं, पशुपालकों के लिए भी सरकार ने “मंगला पशु बीमा योजना/ Mangla Pashu Bima Yojana” की शुरुआत की है. अगर आपके घर में भी किसी भी प्रकार का पशु है तो आप भी इस योजना में आवेदन कर लाभ उठा सकते हैं. चलिए डिटेल में जानते हैं की मंगला पशु बीमा योजना क्या है? और इस योजना का लाभ कैसे उठाएं? योजना में आवेदन कैसे करें?

Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana क्या है?

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है. राजस्थान सरकार द्वारा बजट घोषणा में इस योजना को शुरू करने का ऐलान किया गया था, जिसके तहत राज्य सरकार 400 करोड रुपए खर्च करेगी. राज्य सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 400 करोड रुपए खर्च करके 21 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा/ Free Animal Insurance किया जाएगा. राजस्थान के पशुपालक योजना की आधिकारिक वेबसाइट mmpby.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे.

मंगला पशु बीमा योजना का उद्देश्य

राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य, राज्य में पशुपालकों को पशुपालन के लिए प्रोत्साहित करना एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है. इस योजना के माध्यम से राजस्थान राज्य के निवासी पशुपालक अपने पशुओं का निशुल्क बीमा करवा सकते हैं. किसी भी कारणवस पशुओं में किसी भी प्रकार के नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं. जैसा कि किसी भी प्राकृतिक आपदा या अन्य किसी बीमारी के कारण आपके पशु की मृत्यु होती है, जिसका आपने इस योजना के तहत बीमा करवाया हुआ है, तो आपको सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.

निःशुल्क होगा पशुओं का बीमा

इस योजना की खास बातें यह है कि इसमें पशुपालक अपने पशुओं का बीमा निशुल्क करा सकते हैं. इसके लिए पशुपालकों को कोई भी प्रीमियम भरने की आवश्यकता नहीं है. प्रीमियम का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी. अगर बीमा कराए हुए पशु की मृत्यु होती है तो पशुपालक बीमा की राशि के लिए क्लेम कर सकते हैं. राज्य सरकार द्वारा पशुपालक को बीमा की राशि का भुगतान किया जाएगा.

किन पशुओं करा पाएंगे बीमा?

राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत 21 लाख पशुओं का निशुल्क बीमा करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें इन पशुओं को शामिल किया गया है-

  • 5 लाख दुधारू गाय
  • 5 लाख दुधारू भैंस
  • 5 लाख बकरियां
  • 5 लाख भेड़
  • 1 लाख ऊंट

कौन ले सकता है योजना का लाभ

  1. गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक
  2. लखपति दीदी योजना के लाभार्थी
  3. लॉटरी द्वारा चयनित जनाधार कार्ड धारक

पशुपालक अधिकतम किन-किन पशुओं पर करा सकते हैं बीमा कवरेज

  • 2 दुधारू पशु (गाय या भैंस)
  • 10 बकरी
  • 10 भेड़
  • 1 ऊंट का बीमा करा सकता है.

मंगला पशु बीमा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • पशुपालक का जनाधार कार्ड
  • आवेदक और उसके पशु के साथ फोटो
  • पशुओं का टैग नंबर
  • आवेदक का आधार से लिंक मोबाइल नंबर
  • जाति प्रमाण पत्र
  • गोपाल कार्ड या लखपति दीदी कार्ड (यदि उपलब्ध हो)

बिमा क्लेम के लिए स्थितियाँ

  • प्राकृतिक आपदा: भूकंप, बाढ़, सूखा, तूफान आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण पशु की मृत्यु होने पर।
  • दुर्घटना: सड़क दुर्घटना, आग लगने, बिजली गिरने आदि के कारण पशु की मृत्यु होने पर।
  • बीमारी: पशु के किसी बीमारी से मरने पर।
  • जहरीला पदार्थ: पशु का जहरीला घास या किसी अन्य जहरीले पदार्थ को खाने से मरने पर।
  • सर्प या कीड़े का काटना: सर्प या किसी अन्य कीड़े के काटने से पशु की मृत्यु होने पर।

कीमत का निर्धारण

क्र.स.पशु का प्रकारबीमा हेतु पशु का मूल्य निर्धारण हेतु मानक
1गाय (दुधारू)रू 3000 प्रति लीटर प्रति दिन के आधार पर न्यूनतम कीमत का निर्धारण किया जावेगा, अधिकतम राशि 40,000/- प्रति पशु
2भैस (दुधारू)रू 4000 प्रति लीटर प्रति दिन के आधार पर न्यूनतम कीमत का निर्धारण किया जावेगा, अधिकतम राशि 40,000/- प्रति पशु
3बकरी (मादा)अधिकतम राशि रू. 4000 प्रति पशु
4भेड़ (मादा)अधिकतम राशि रू. 4000 प्रति पशु
5ऊंट (नर एवं मादा)अधिकतम राशि रू. 40,000 प्रति पशु

Mangla Pashu Bima Yojana : ऐसे करें आवेदन ?

अगर आप राजस्थान राज्य के निवासी हैं और आपके घर में भी पशु है, तो आप इस योजना में आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं. आवेदन करने की प्रक्रिया 13 दिसंबर 2024 से आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू है. उम्मीदवार  मोबाइल ऐप (MMPBY) या आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. नीचे हमने ऑनलाइन आवेदन करने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया बताइ है-

  • योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल (mmpby.rajasthan.gov.in) पर जाएं,
  • अब पोर्टल के होम पेज पर दिए गए” रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करें” बटन पर क्लिक करें
  • नया पेज खुलेगा, जिसमें योजना से जुड़ी नियम और शर्तों को पढ़कर अपने जन आधार के उपयोग के लिए सहमति दे,
  • अपना “जन आधार संख्या ” दर्ज करके Fetch Details पर क्लिक करें,
  • आपके जन आधार नंबर से जुड़ी हुई मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा, जिसे यहां पर दर्ज करके वेरीफाई करें,
  • योजना का फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें मांगी गई सभी जानकारी जैसे नस्ल, उम्र, दूध उत्पादन आदि जानकारियां सही से भरनी है.
  • अंत में, फॉर्म को सबमिट कर दें.

About Author

Lokesh Kumar

मुझे खबरों को पढ़ना, परखना और जानकारी रखना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मेरे रूचि सभी विषयों के बारे में लिखने में रही है. मैं पिछले 5 सालों से सभी विषयों पर लिख रहा हूं. जिसमें सरकारी योजना, एजुकेशन, राजनीती, ऑटोमोबाइल, टेक मुख्य विषय रहे है. मैं मेरे लेखों की मदद से पाठकों तक सटीक एवं सही जानकारी पहुंचता हूं.

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