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Krishak Sathi Yojana: मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से किसानों को मिलती है 2 लाख रूपए की आर्थिक सहायता, जाने

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Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2025

Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2025: किसानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने “मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2025 ” की शुरुआत की है. सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य किसानों के परिवारों को खेती के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से उत्पन्न आर्थिक संकट से बचाना है. यह योजना पहले राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के नाम से जानी जाती थी, लेकिन सरकार ने इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना रख दिया है. चलिए विस्तार से जानते हैं कि मुख्यमंत्री कृषक साठी योजना क्या है?

Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2025 kya hai?

किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जाती है, जिनमें से एक मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना है, जो की राजस्थान राज्य द्वारा संचालित की जा रही है. इस योजना के तहत कृषि के दौरान किसानों की दुर्घटना होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. कई बार कृषि के कार्य करते हुए किसान की मृत्यु हो जाती है. ऐसी परिस्थितियों में किसान के परिवार में उत्पन्न आर्थिक संकट में सहायता करना है.

राजस्थान सरकार की Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा जाल है जो खाद्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाते हैं। किसान, खेत मजदूर और बाजार कर्मचारी अपनी दैनिक गतिविधियों में निहित जोखिमों का सामना करते हैं। यह Krishak Sathi Yojana संकट के समय में बहुत जरूरी वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यदि फसल की देखभाल,पशुधन पालन या बाजार में अपनी उपज बेचने के दौरान कोई दुर्घटना होती है, तो यह योजना परिवार के लिए वित्तीय झटके को कम करने में मदद कर सकती है। इसका मतलब यह हो सकता है कि एक परिवार चिकित्सा देखभाल और आवश्यक जरूरतों को वहन करने में सक्षम हो सकता है.

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2025 का लाभ

अगर कोई किसान कृषि का कार्य करते हुए, मजदूर, और कृषि मंडी में काम करने वाले पल्लेदार अगर किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना के माध्यम से निम्नलिखित सहायता राशि प्रदान की जाती है:

परिस्थितिसहायता कोष
दुर्घटना में मृत्यु होने पर₹2,00,000/-.
दोनों हाथ, दोनों पैर या दोनों आँखों का कोई भी भाग अलग-अलग काट कर।₹50,000/-
रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर और सिर में चोट के कारण कोमा की स्थिति में।₹50,000/-
किसी पुरुष या महिला के सिर के बालों की सफाई₹40,000/-
किसी पुरुष या महिला के सिर पर बालों के आंशिक रूप से डी-स्कैल्पिंग (छोटे हिस्से) के मामले में।₹25,000/-
हाथ, पैर, आँख, पंजा, बांह आदि जैसे शरीर के किसी अंग के विच्छेदन की स्थिति में।₹25,000/-
चार अंगुलियाँ कटी हुई होना (पूरी तरह या आंशिक रूप से)₹20,000/-
तीन उंगलियां कट गईं₹15,000/-
दो उंगलियां कट गईं₹10,000/-
उंगली कट जाना₹5,000/-
मंडी परिसर में कार्यरत हम्माल/पल्लेदार/मजदूर को मंडी परिसर में कृषि/विपणन कार्य करते समय दुर्घटना में हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है।₹10,000/-

इन परिस्थितियों में दुर्घटनाग्रस्त होने पर योजना का मिलेगा

  1. कृषकों / खेतीहर मजदूरों द्वारा कृषि कार्य में कृषि यंत्रों का उपयोग करते हुए (जिनमें खेती से सम्बन्धित सिंचाई कार्य भी शामिल है)
  2. सिंचाई कार्य हेतु कुआं खोदते समय ट्यूबैल स्थापित करते समय एवं ट्यूबवैल संचालित करते समय बिजली का करंट लगने से एवं खेत में गुजरने वाली विद्युत लाईन के क्षतिग्रस्त होने से मृत्यु या अंग भंग होने पर ।
  3. कृषकों द्वारा खेतों में फसलों, फल सब्जियों पर रासायनिक दवाईयों आदि का छिडकाव करते समय दुर्घटना में मृत्यु होने पर ।
  4. मुख्य मण्डी यार्ड, उप मण्डी यार्ड एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर घोषित क्रय केन्द्रों पर कृषि यंत्रों का उपयोग करते समय दुर्घटना में मृत्यु या अंग भंग होने पर ।
  5. मण्डी में बोरियों की धांग लगाते समय मृत्यु या अंग भंग होने पर ।
  6. मण्डी प्रागंण में ट्रेक्टर ट्रोली, ऊंट लड्डा, बैलगाडी, भैंसा गाडी आदि उलट जाने पर दुर्घटना में काश्तकार की मृत्यु या अंग भंग होने पर ।
  7. मण्डी प्रांगण में कार्यरत पल्लेदार / हमाल/ मजदूर मंडी प्रांगण में कृषि विपणन कार्य करते समय दुर्घटना | में फैक्चर होने, या अंग भंग होने या मृत्यु होने पर ।
  8. अपने अथवा किराये के साधन, जिसमें काश्तकार स्वंय हो, मण्डी में कृषि उपज लाते समय रास्ते में हुई दुर्घटना में मृत्यु या अंग भंग होने पर अथवा कृषि उपज बेचकर अपने या किराये के साधन से गांव लौटते समय (अगले दिन तक ) में हुई दुर्घटना में मृत्यु या अंग भंग होने पर ।
  9. काश्तकार / खेतीहर / मजदूर के कृषि प्रयोजनार्थ ट्रेक्टर बैलगाडी ऊंटगाडी आदि से घर से खेत में जाते / आते
    समय दुर्घटना होने पर मृत्यु या अंग भंग होने पर ।
  10. राज्य में कुट्टी काटने की मशीन अथवा कृषि संयंत्रों से कृषक / मजदूर, पुरूषों, महिलाओं के केश (बाल) मशीन में आने से हुई दुर्घटना (डी स्केल्पिंग) होने पर ।
  11. कृषकों/ खेतीहर मजदूरों के खेत पर कार्य करते हुए सांप या जहरीले जानवर के काटने / ऊंट के काटने पर मृत्यु या अंग भंग होने पर।
  12. कृषि कार्य करते हुए आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु या अंग भंग होने पर।
  13. कृषि / कृषि विपणन कार्य करते समय रीढ की हडडी टूट जाने पर दो अंगों, की क्षति के समान मानते हुए मुआवजा राशि देय होगी।
  14. कृषि, कृषि विपणन कार्य करते समय सिर पर चोट लगने से कोमा में जाने पर इसे दो अंगो के स्थाई रूप से अंग भंग होने के समान क्षति मानते हुए सहायता राशि देय होगी।
  15. कृषि सुरक्षा, पशु चराई हेतु पेडों की छंगाई, कृषि की रखवाली करते हुए दुर्घटना घटित होने पर ।
  16. वर्तमान में विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों के खेतों पर डिग्गी का निर्माण कराया जाता है। किसान के खेत मे निर्मित डिग्गी में कृषक / खेतीहर की मजदूर मृत्यु होने पर भी इस योजना के तहत लाभ देय होगा ।

दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए इन बातों का रखें ध्यान

  1. दुर्घटना घटित होने की छः माह की अवधि में संबंधित मण्डी समिति कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होता है। इस अवधि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किये जाने का प्रावधान है। अवधि में शिथिलता का कोई प्रावधान नहीं है।
  2. योजनान्तर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने पर संबंधित स्थानीय पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई एफ.आई.आर. व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर सहायता राशि स्वीकृत की जाएगी।
  3. दुर्घटना में अंग भंग की स्थिति में स्थानीय राजकीय अथवा निजी चिकित्सालय जहां से भी इलाज करवाया गया है, उस चिकित्सक का प्रमाण पत्र, इलाज की पर्ची इत्यादि, दावा प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
  4. सर्पदंश से मृत्यु होने की स्थिति में राजकीय चिकित्सक का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट अथवा मौके पर तैयार पंचनामा पर दो सरकारी कर्मचारियों एवं संबंधित चिकित्सक जिसने चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी किए है, के हस्ताक्षर आवश्यक होंगें।

Krishak Sathi Yojana में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड 
  • निवास प्रमाण पत्र 
  • बैंक खाता विवरण 
  • विकलांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) 
  • चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र आवश्यक
  • एफआईआर रिपोर्ट
  • मृत्यु रिपोर्ट/ मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) 
  • पोस्टमार्टम रिपोर्ट
  • किसी जहरीले जानवर या ऊँट के काटने पर सरकारी डॉक्टर से प्रमाण पत्र।
  • पंचनामा पर भी सरकारी डॉक्टर के हस्ताक्षर से भुगतान का प्रावधान है।

Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2025 Apply

  1. अगर राज्य के किसी भी किसान के साथ दुर्घटना होती है तो वह सबसे पहले आवश्यक दस्तावेजों के साथ कृषि विभाग कार्यालय में जाए
  2. वहां पर उपलब्ध कृषि अधिकारी से मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से जुड़ी जानकारी प्राप्त करें एवं आवेदन फॉर्म प्राप्त करें
  3. लाभार्थी आवेदन फार्म में मांगी गई सभी जानकारी को सही से भरे
  4. ऊपर दिए गए आवश्यक दस्तावेजों को जो की लागू हो उन्हें आवेदन फार्म के साथ जोड़ें
  5. अब आवेदन फार्म को कृषि विभाग के अधिकारी को जमा कर दें
  6. आपके द्वारा भरे गए आवेदन फार्म को अधिकारियों द्वारा जांच किया जाएगा
  7. अगर जांच के द्वारा आपका आवेदन सही पाया जाता है,तो योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता सीधे आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी.

About Author

Lokesh Kumar

मुझे खबरों को पढ़ना, परखना और जानकारी रखना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मेरे रूचि सभी विषयों के बारे में लिखने में रही है. मैं पिछले 5 सालों से सभी विषयों पर लिख रहा हूं. जिसमें सरकारी योजना, एजुकेशन, राजनीती, ऑटोमोबाइल, टेक मुख्य विषय रहे है. मैं मेरे लेखों की मदद से पाठकों तक सटीक एवं सही जानकारी पहुंचता हूं.

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