सरकार किसानों को आर्थिक सहायता के साथ-साथ कई अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करा रही है. ताकि किसानों को कृषि के लिए किसी भी परेशानियों का सामना न करना पड़े. इसीलिए सरकार द्व्रारा “किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए अपने खेतों में तालाब बनाने के लिए आर्थिक मदद” की जा रही है. किसान सरकार की इस योजना का लाभ लेकर अपने खेतों में तालाब बना सकते हैं, ताकि किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए भरपूर मात्रा में पानी की उपलब्धता हो.
बलराम तालाब योजना (Balram Talab Yojana)
कृषि विभाग की तरफ से किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता के लिए बलराम तालाब योजना (Balram Talab Yojana) की शुरुआत की गई है. इस योजना के तहत कृषि विभाग द्वारा किसानों को तालाब बनाने के लिए 75 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है. राज्य सरकार इसी योजना को 2007 से चला रही है.
80 हजार से 1 लाख तक की सब्सिडी
इस योजना में आवेदन करने वाले किसानों के बैंक खातों में सीधे DBT के माध्यम से ही सब्सिडी की राशि ट्रांसफर की जाएगी. योजना के माध्यम से राज्य के लघु एवं सीमांत किसानों को तालाब बनाने की लागत राशि का 50% या अधिकतम 80,000 की सब्सिडी (Subsidy) दी जाती है, वहीं, अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को तालाब बनाने की लागत राज्य की 75 प्रतिशत या अधिकतम 1 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है,
राज्य सरकार का लक्ष्य
मध्य प्रदेश सरकार के कृषि विभाग द्वारा बलराम तालाब योजना (Balram Talab Yojana) के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में 6144 तालाब निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए सरकार ने 5308.34 लाख रुपये बजट रखा है. वहीं पिछले वित्त वर्ष की बात करें तो राज्य सरकार द्वारा 662 तालाब निर्माण के लिए 569.30 लाख रुपए की सब्सिडी (Subsidy) दी गई थी.
आवश्यक दस्तावेज
- किसान का आधार कार्ड
- किसान का पहचान- पत्र
- मूल निवास प्रमाण-पत्र
- बैंक खाते की पासबुक
- आवेदक किसान का पासपोर्ट साइज फोटो आदि।
योजना के लाभ के लिए जरूरी है ये शर्तें
किसान योजना में आवेदन करने से पहले कुछ जरूरी शर्तों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ले, इसके बाद ही किसान योजना में आवेदन करें-
- योजना का लाभ लेने के लिए मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए,
- योजना का लाभ लेकर किसान स्वयं की भूमि पर तालाब बनवा सकते हैं,
- पात्र किसान को सिर्फ एक बार ही योजना का लाभ मिलेगा,
- योजना में सिर्फ उन किसानों को ही पात्र माना जाएगा, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2017-18 या उसके बाद ड्रिप या स्प्रिंकलर सेट लगवाया हो और वर्तमान में चालू अवस्था में हो.
- पट्टे या लीज पर ली गई जमीन पर तालाब का निर्माण नहीं कर सकते हैं।
कैसे करें योजना में आवेदन
जो भी किसान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए योग्य है वह क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. अधिकारी तालाब योजना में पंजीकरण करेंगे और जिला कृषि उपसंचालक से तालाब की तकनीकी मंजूरी और जिला पंचायत से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की जाएगी. इसके बाद ही किसान तालाब निर्माण का कार्य शुरू कर सकते हैं.