प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के करोड़ों परिवारों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है. इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार का राशन कार्ड होना बेहद जरूरी है. इस लेख में हम बताने जा रहे हैं कि , राशन कार्ड में नए नाम कैसे जोड़े?
बता दे की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नए नाम जुड़वाने के लिए सरकार ने आधिकारिक पोर्टल शुरू कर दिया है। इसलिए अगर आपके परिवार का भी राशन कार्ड है और आप अपने राशन कार्ड में किसी नए सदस्य का नाम जोड़ना चाहते हैं, तो इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें, इस आर्टिकल में स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया बताई गई है कि आप किस तरह से अपना राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम कैसे जोड़ सकते हैं।
इन परिवारों को योजना से किया बाहर
राजस्थान सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से पात्र सूची को हाल ही में अपडेट किया है, जिसमें कई अपात्र कैटेगरी को जोड़ा गया है. इस नई निष्कासन श्रेणी के अनुसार राशन कार्ड धारकों को योजना से बाहर किया है. निष्कासन श्रेणी (Exclusion Category) इस प्रकार है –
निष्कासन श्रेणी (Exclusion Category) |
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A. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य आयकर दाता हो। |
B. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी/अधिकारी हो अथवा एक लाख रूपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता है। |
C. ऐसे परिवार, जिसके किसी भी एक सदस्य के पास चारपहिया वाहन हो (ट्रेक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन को छोडकर, जो कि जीविकोपार्जन के उपयोग में आता हो)। |
D. ऐसे परिवार, जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघुकृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो। |
E. ऐसे परिवार, जिसके सभी सदस्यों की कुल आय एक लाख रू० वार्षिक से अधिक हो। |
F. ऐसा परिवार, जिसके पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्गफीट से अधिक स्वयं के रिहायश हेतु निर्मित पक्का मकान हो। |
G. नगर निगम/नगर परिषद क्षेत्र में 1000 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय/व्यवसायिक परिसरधारी परिवार(कच्ची बस्ती को छोडकर) |
H. नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय/व्यवसायिक परिसरधारी परिवार(कच्ची बस्ती को छोडकर) |
इन परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ
राजस्थान सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लिए योग्यता पात्रता में बदलाव किया है। ऊपर हमने राशन कार्ड योजना के लिए अपात्र घोषित की गई श्रेणी बताई है, वहीं राजस्थान में फ्री राशन योजना के तहत पात्र परिवारों की सूची नीचे दी गई है, जिनको योजना का लाभ मिलेगा –
समावेशन श्रेणी (Inclusion Category) |
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अन्त्योदय परिवार |
बीपीएल परिवार |
स्टेट बीपीएल परिवार |
अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी |
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना |
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना |
मुख्यमंत्री एकल नारी योजना |
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना |
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना |
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना |
महानरेगा में 2009-10 से किसी भी वर्ष में 100 दिन मजदूरों करने वाला परिवार (ग्रामीण क्षेत्र के लिए) |
मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास परिवार योजना |
सहरिया एवं कथौडी जनजाति परिवार |
भूमिहीन कृषक (ग्रामीण क्षेत्र के लिए) |
कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर |
सीमान्त कृषक (ग्रामीण क्षेत्र के लिए) |
वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राषनकार्ड हो तथा आयु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन योजना के निर्धारित आयु सीमा में हो बशर्त Exclusion (पात्र नही) शर्तो में न आते हो। |
मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष में लाभान्वित परिवार |
समस्त सरकारी हॉस्टल में अन्तःवासी (समाज कल्याण, जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक मामलात् विभाग एवं सरकारी कॉलेज एवं स्कूलों के हॉस्टल) |
एकल महिलाऐं |
श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक |
पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्धाश्रम एवं कुष्ठ आश्रम |
कच्ची बस्ती में निवास करने वाले सर्वेक्षित परिवार (शहरी क्षेत्र के लिए) |
कचरा बीनने वाले परिवार |
शहरी घरेलू कामकाजी महिला (शहरी क्षेत्र के लिए) |
गैर सरकारी सफाई कर्मी (शहरी क्षेत्र के लिए) |
स्ट्रीट वेण्डर (शहरी क्षेत्र के लिए) |
उत्तराखण्ड त्रासदी वाले परिवार |
साईकिल रिक्शा चालक |
पोर्टर(कुली) |
कुष्ठ रोगी तथा कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति |
घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियां जैसे वनबागरिया, गाडियालुहार, भेड़ पालक |
वनाधिकार पत्रधारी परम्परागत वनवासी परिवार |
लघु कृषक(ग्रामीण क्षेत्र के लिए) |
आस्था कार्डधारी परिवार |
अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 तथा संषोधित अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पीडित व्यक्ति |
एड्स(उपार्जित प्रतिरक्षा अभावजनित संलक्षण रोग) से ग्रसित व्यक्ति एवं उनका परिवार |
सिलिकोसिस रोग से ग्रसित व्यक्ति एवं परिवार |
बहु-विकलांग एवं मंदबुद्धि व्यक्ति (21 श्रेणियां) |
पालनहार योजनान्तर्गत लाभार्थी बच्चे व पालनहार परिवार |
डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पीड़ित महिलाऐं। |
निःसन्तान वृद्ध दम्पति |
वृद्ध दम्पति जिनके केवल दिव्यांग संतान है |
ट्रांसजेण्डर |
सरकार द्वारा चलाया जा रहा है गिव-अप अभियान
राजस्थान सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गिव अप अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत निष्कासन श्रेणी में आने वाले सभी राशन कार्ड धारकों को अपना नाम खुद से राशन डीलर की दुकान पर जाकर योजना से हटाना होगा. राशन कार्ड से नाम हटवाने के लिए राशन डीलर की दुकान से एक आवेदन फॉर्म मिलेगा जिसे भरकर राशन डीलर की दुकान पर जमा कराएँ. अगर कोई भी निष्कासन श्रेणी में शामिल राशन कार्ड धारक समय सीमा के अंदर फ्री राशन योजना से अपना नाम नहीं हटवाता है, तो उसे पेनल्टी देनी होगी और सरकार ऐसे राशन कार्ड धारकों से वसूली भी करेगी।
ऐसे जोड़ सकते हैं राशन कार्ड में नए नाम
सरकार ने 26 जनवरी 2025 से राशन कार्ड में नए नाम जोड़ने के लिए पोर्टल की शुरुआत की गई थी. अगर ऐसा कोई भी राशन का धारक जो कि अपने राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ना चाहते हैं वह ईमित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।