Khadya Suraksha Yojana अपडेट: खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सरकार पिछले कई महीनो से बड़े बदलाव कर रही है. बता दे कि खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं हर महीने मिलते हैं। लेकिन अब सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना के तहत योग्यताओं में बड़ा बदलाव किया है. ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को इस योजना का लाभ मिले इसके लिए सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना में बड़ा बदलाव क्या है, जिसके बारे में इस लेख में विस्तार से बताया गया है।
रोजाना ₹300 कमाने वाली व्यक्ति को नहीं मिलेगा मुफ्त गेहूं
अब खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की सालाना आय ₹1 लाख रूपए से कम होनी चाहिए, इसके लिए सरकार ने प्रावधान भी जारी कर दिया गया है. जिस भी परिवार की सालाना आय ₹100000 रूपए से ज्यादा है, वह राशन योजना से वंचित रहेंगे। सरकार के इस फैसले से न केवल लाखों परिवारों पर असर पड़ेगा, बल्कि कई जरूरतमंद परिवारों को भी सरकारी राशन नहीं मिल पाएगा.
फ्री राशन योजना से नाम हटाने के लिए चलाए जा रहा है गिव अप अभियान
सरकार के आदेश अनुसार प्रदेश में फ्री राशन योजना के तहत गिव अप अभियान चलाया जा रहा है. जिसमें लोगों को राशन डीलर की दुकान पर जाकर एक गिव अप फॉर्म भरना होगा, इसके बाद से उन्हें फ्री राशन प्राप्त नहीं होगा. अगर कोई नागरिक अपात्र है और सही समय पर गिव अप फॉर्म नहीं भरता है तो सरकार उस पर कार्यवाही करेगी और लिए गए राशन की वसूली जुर्माने के साथ करेगी.
11 लाख लोगों ने भरा ’गिव अप’ फार्म
आयें ताजा आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में गिव अप अभियान के तहत अपात्र लाभार्थियों ने अपने नाम फ्री राशन योजना से हटाया है. यह आंकड़ा 11 लाख उपभोक्ता तक पहुंच चुका है. यानी कि अब राजस्थान में 11 लाख राशन कार्ड धारकों ने इस योजना से अपना नाम हटाया है. वहीं अजमेर जिले की बात कर तो इसमें 1200 राशन कार्ड के 5 हजार सदस्य कम हो चुके हैं.
फ्री राशन के लिए कौन–कौन है अपात्र
सरकार द्वारा जारी किए के निर्देश के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत आयकरदाता, एक लाख रुपए से ज्यादा की सालाना आय, प्राइवेट चौपहिया वाहन मालिक व परिवार का कोई सदस्य सरकारी, अर्द्ध सरकारी, स्वायत्तशासी संस्थान में कर्मचारी, अधिकारी हो, तो ऐसे लोग या ऐसे राशन कार्ड धारक अपात्र माने गए हैं.