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फसल मुआवजा: किसानों को फसल नुकसान पर मिलेगा मुआवजा, इस तरह से दे सरकार को सूचना

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Compensation On Crop Damage

Compensation On Crop Damage : हाल ही में देश के कई राज्यों में मौसम ने करवट बदला है। कई राज्यों में बेमौसम बारिश के साथ-साथ ओलावृष्टि भी देखने को मिली है, और इस बरसात और ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए सरकार अब किसानों को मुआवजा दे रही है।

ओलावृष्टि के कारण अगर किसानों के फसलों को नुकसान पहुंचता है, तो उन्हें फसल नुकसान का मुआवजा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले फसल बीमा कंपनी, कृषि अधिकारी या कृषि रक्षक पोर्टल में सूचना देनी होगी। किसानों को यह सूचना फसल के नुकसान के 72 घंटे के भीतर देनी होगी ताकि किसानों को फसल की क्षतिपूर्ति प्रदान की जा सके।

जल्द मिलेगा फसल नुकसान का मुआवजा, सरकार ने शुरू किया पोर्टल

हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में हाल ही में हुई ओलावृष्टि एवं भारी बारिश के कारण किसानों की फसलों को हुई नुकसान की भरपाई करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश जारी कर दिया है। हरियाणा मुख्यमंत्री द्वारा बताया गया है कि प्रदेश में ओलावृष्टि एवं बारिश के कारण करीब 650 गांव में फसल का नुकसान हुआ है। इन सभी गांव में किसानों को फसलों के नुकसान की का मुआवजा देने हेतु पोर्टल को शुरू कर दिया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से किसान अपने फसल नुकसान के बारे में विवरण दर्ज करवा सकते हैं। ताकि सरकार द्वारा जल्द से जल्द जांच करके किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा उपलब्ध करवाया जा सके।

किसान इस तरह से दे सकते हैं फसल नुकसान होने की सूचना

जिन भी किसानों को ओलावृष्टि के कारण फसलों में नुकसान हुआ है, वह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या हरियाणा क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से ओलावृष्टि एवं बारिश के कारण फसल को हुए नुकसान की रिपोर्ट करवा सकते हैं। इसकी जानकारी हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने दी है। उन्होंने बताया कि जो भी किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीकृत है, वह अपने नजदीकी कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं या फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के टोल फ्री नंबर 14447 पर संपर्क करके ओलावृष्टि एवं बारिश के कारण फसलों में हुए नुकसान की रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। यह रिपोर्ट किसान फसल खराब होने के 72 घंटे के भीतर दर्ज करवा सकते हैं।

हरियाणा के कृषि मंत्री ने आगे बताया है कि जो किसना प्रदेश के निवासी है एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पंजीकृत नहीं है, वह हरियाणा क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल का नुकसान की सूचना दर्ज कर सकते हैं. इसके लिए किसानों को ‘मेरी फसल, मेरा ब्योरा’  पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है. साथ में ही कृषि मंत्री ने सभी किसानों से निवेदन किया है कि वह निर्धारित समय के भीतर ही अपनी फसल का रिपोर्ट दर्ज करवाए, ताकि सरकार जल्द से जल्द सहायता उपलब्ध करा पाए।

About Author

Lokesh Kumar

मुझे खबरों को पढ़ना, परखना और जानकारी रखना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मेरे रूचि सभी विषयों के बारे में लिखने में रही है. मैं पिछले 5 सालों से सभी विषयों पर लिख रहा हूं. जिसमें सरकारी योजना, एजुकेशन, राजनीती, ऑटोमोबाइल, टेक मुख्य विषय रहे है. मैं मेरे लेखों की मदद से पाठकों तक सटीक एवं सही जानकारी पहुंचता हूं.

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