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Kantedar Tarbandi Yojana: किसान अपने खेतों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए कांटेदार तारबंदी योजना का उठा सकते है फ़ायदा, जानिए कैसे?

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Kantedar Tarbandi Yojana

Kantedar Tarbandi Yojana: किसानों की फसलों को ज्यादातर आवारा पशुओं से नुकसान पहुंचता है. कड़ी मेहनत करने के बाद किसानों की फसल उगने पर आवारा पशुओं द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने पर किसानों की मेहनत पर पानी फिर जाता है. ऐसे किसान भी है जिनके आर्थिक स्थिति कमजोर है और वह अपने खेतों में चारों तरफ तारबंदी करवाने में असमर्थ है. इन्हें किसानों की सहायता करने के लिए सरकार ने कांटेदार तारबंदी योजना की शुरुआत की है, इसके बारे में इस आर्टिकल में डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे.

Kantedar Tarbandi Yojana : Highlights

योजना का नामKantedar Tarbandi Yojana
लक्ष्यआवारा पशुओं (नीलगाय, गाय, भैंस, सूअर आदि) से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाना।
लाभार्थीराज्य के किसान
सरकार का योगदानव्यक्तिगत किसान के लिए कुल लागत का 50%, अधिकतम ₹48,000 तक।
5 से 10 किसानों के समूह (10 हेक्टेयर से अधिक भूमि) के लिए कुल लागत का 70%, अधिकतम ₹56,000 तक।
पात्रताकम से कम 1.5 हेक्टेयर भूमि का स्वामित्व।
अधिकतम 400 मीटर तक की तारबंदी के लिए अनुदान।
मुख्य लाभफसल को आवारा पशुओं से सुरक्षा।
आवेदन प्रक्रियाआधिकारिक वेबसाइट या संबंधित कृषि विभाग में आवेदन।
आधिकारिक वेबसाइट यहाँ क्लिक करें!

What is Tarbandi Yojana : कांटेदार तारबंदी योजना

कांटेदार तारबंदी योजना किसानों के लिए एक लाभकारी योजना है, जिसे राजस्थान सरकार के कृषि विभाग द्वारा 21 जुलाई 2017 को शुरू किया गया था. इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे किसानों को आर्थिक सहायता पहुंचाना है, जो की आर्थिक रूप से कमजोर है, जिसके कारण वह अपने खेतों में तारबंदी नहीं कर पाते हैं. जिनके कारण उनके द्वारा उगाई गई फसलों को नीलगाय, गाय, भैंस, सूअर एवं अन्य आवारा पशुओं के द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है. इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कांटेदार तारबंदी योजना की शुरुआत की है.

Tarbandi Yojana का लाभ

किसानों को 400 रंनिग मीटर तक तारबन्दी लगाने पर लघु एवं सीमान्त किसानों को लागत का 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 48,000/- रूपए जो भी कम हो एवं सामान्य किसानों को लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 40,000/- जो भी कम हो, अनुदान दिया जाता है। अगर समूह बनाकर 10 या अधिक किसानों के लिए न्यूनतम 5 हैक्टेयर में तारबंदी किये जाने पर लागत का 70 प्रतिशत या अधिकतम राशि रूपये 56,000/- जो भी कम हो अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया है। प्रति किसानों 400 रनिंग मीटर तक अनुदान देय होगा।

  • लघु एवं सीमांत किसान: कुल लागत का 60%, अधिकतम ₹48,000/-।
  • अन्य किसान: कुल लागत का 50%, अधिकतम ₹40,000/-।
  • सामुदायिक आवेदन (न्यूनतम 5 हेक्टेयर भूमि वाले 10+ किसानों का समूह): कुल लागत का 70%, प्रति किसान अधिकतम ₹56,000/-।
  • प्रत्येक किसान को 400 मीटर तक की बाड़ लगाने के लिए अनुदान प्राप्त होगा।

Tarbandi Yojana की विशेषताएं

चलिए विस्तार से जानते हैं की तारबंदी योजना का लाभ लेकर किसानों को क्या-क्या फायदे मिलते हैं:

  • तारबंदी योजना से किसानों को सबसे बड़ा फायदा अपने खेतों को चारों और कांटेदार तारबंदी करने हेतु आर्थिक सहायता मिलती है.
  • अपने खेतों के चारों और तारबंदी करने पर आवारा पशुओं से अपनी फसलों को नुकसान से बचाया जाता है.
  • तारबंदी योजना का लाभ लेकर 3 हेक्टेयर या 5 हेक्टेयर तक तारबंदी करवा सकते हैं.
  • किसानों की तारबंदी योजना से आर्थिक सहायता मिलने पर कम खर्चे में खेतों के चारों ओर तारबंदी होगी.
  • योजना में आवेदन करने पर किसानों को सीधे बैंक खाते में अनुदान की राशि ट्रांसफर की जाएगी.
  • आवारा पशुओं से बचाव के कारण किसानों की फसलों में ज्यादा मुनाफा होगा, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी.

Rajasthan Kantedar Tarbandi Yojana :  पात्रता

राजस्थान कांटेदार तारबंदी योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ नियम और शर्तें लागू होती है, जिनकी पालन करने पर ही योजना का लाभ उठा पाएंगे. इसके बारे में नीचे विस्तृत बताया गया है:

  • तारबंदी योजना का लाभ उठाने के लिए किसान राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए,
  • किसान के पास काम से कम 0.5 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए
  • किसान के पास आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता होना चाहिए, जिसमें सरकार सीधे अनुदान की राशि ट्रांसफर करेगी.
  • Tarbandi Yojana का लाभ सभी श्रेणी के किसानों उठा सकते है।

Tarbandi Yojana 2025 में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़

  1. आधार कार्ड
  2. निवास प्रमाण पत्र
  3. पहचान पत्र
  4. भूमि से संबंधित दस्तावेज
  5. राशन कार्ड
  6. मोबाइल नंबर
  7. पासपोर्ट आकार का फोटो

तारबंदी योजना में ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें?

चरण-1: आवेदक को जाना होगा आधिकारिक पोर्टल.

चरण-2: विकल्प पर क्लिक करें “पंजीकरण करवाना”।

चरण-3: फिर आपको SSO पंजीकरण पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। पंजीकरण पृष्ठ निम्नलिखित विकल्पों के साथ दिखाई देगा।

  • नागरिक

चरण-4: आगे की प्रक्रिया के लिए जन आधार या गूगल में से किसी एक विकल्प का चयन करें।

  • जन आधार : जन आधार संख्या दर्ज करें, ‘अगला’ बटन पर क्लिक करें,
    • अपना नाम, परिवार के मुखिया और अन्य सभी सदस्यों का नाम चुनें और
    • ‘Send OTP’ बटन पर क्लिक करें। ‘OTP’ दर्ज करें और
    • पंजीकरण पूरा करने के लिए ‘ओटीपी सत्यापित करें’ बटन पर क्लिक करें।
  • गूगल: जीमेल आईडी दर्ज करें, ‘नेक्स्ट’ बटन पर क्लिक करें,
    • पासवर्ड दर्ज करे।
    • स्क्रीन पर एक नया लिंक दिखाई देगा, अब नए एसएसओ लिंक पर क्लिक करें।
    • एसएसओ आईडी स्क्रीन पर दिखाई देगी, अब पासवर्ड बनाएं।
    • मोबाइल नंबर दर्ज करें, पंजीकरण पर क्लिक करें।

चरण-5 : सबमिट करें.

तारबंदी योजना हेल्पलाइन नंबर | Tarbandi Yojana Helpline Number 

नोडल अधिकारी: टी के जोशी
पद: अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार) टेलीफोन: 0141-2227849

सहायता केंद्र 1: 0141-2927047

सहायता केंद्र 2: 0141-2922613

ईमेल:[email protected]

कक्ष सं0 114, पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर 302005

About Author

Lokesh Kumar

मुझे खबरों को पढ़ना, परखना और जानकारी रखना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मेरे रूचि सभी विषयों के बारे में लिखने में रही है. मैं पिछले 5 सालों से सभी विषयों पर लिख रहा हूं. जिसमें सरकारी योजना, एजुकेशन, राजनीती, ऑटोमोबाइल, टेक मुख्य विषय रहे है. मैं मेरे लेखों की मदद से पाठकों तक सटीक एवं सही जानकारी पहुंचता हूं.

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