अगर आपके पास भी राशन कार्ड है और अपने परिवार के राशन कार्ड में किसी नए सदस्य का नाम जोड़ना चाहते हैं, तो इस आर्टिकल को पूरा पढ़े. क्योंकि इस लेख में राशन कार्ड में नए नाम जोड़ने को लेकर सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के बारे में बताया गया है. साथ में ही राशन कार्ड में नए नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया भी बताई गई है.
राशन कार्ड में नए नाम जोड़ने को लेकर सरकार का नया आदेश
राजस्थान राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना में नए नाम जोड़ने को लेकर आदेश जारी कर दिया है. बता दे कि राशन कार्ड में नए नाम जोड़ने को लेकर लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. लेकिन अब इस फैसले से लाखों जनता को राहत मिलेगी और फ्री राशन योजना का लाभ मिलेगा. बता दे की 26 जनवरी को खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार ने आदेश जारी करते हुए खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल खोलने का निर्णय लिया गया है, जिसके माध्यम से राशन कार्डधारक अपने परिवार के नए सदस्यों का नाम राशन कार्ड में जोड़ पाएंगे.
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अब खाद्य सुरक्षा योजना का सबको मिलेगा लाभ
बता दे कि राज्य सरकार द्वारा 2 साल पहले राशन कार्ड में नए नाम जोड़ने के लिए आवेदन लिए जा रहे थे, लेकिन 2 साल से सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पोर्टल को बंद रखा था. जिसे कोई भी राशन कार्ड धारक अपने राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम नहीं जोड़ पा रहा था और लोगों को योजना का लाभ लेने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी. लेकिन अब सरकार ने आदेश जारी करते हुए खाद्य सुरक्षा योजना के पोर्टल को ओपन कर दिया है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने राशन कार्ड में नए नाम जोड़ सकता है और योजना का लाभ ले सकता है.
आवश्यक दस्तावेज
- अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल के कार्ड की क्रमांक संख्या
- सीमान्त कृषक, श्रमिक कार्ड एवं सफाई कर्मचारी होने के दस्तावेजी साक्ष्य
- शपथ पत्र (खाद्य सुरक्षा का लाभ लेने के लिए पात्र है)
राशन कार्ड में नए नाम जोड़ने के लिए आवेदन प्रक्रिया
अगर कोई भी राज्य का नागरिक खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड में नया नाम जुड़वाना चाहते हैं, वह ऊपर दिए गए आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं.
एक बार ईमित्र के माध्यम से राशन कार्ड में नए नाम जोड़ने के लिए आवेदन करने के बाद आपका आवेदन फार्म संबंधित अपीलीय अधिकारी के पास ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त होगा. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार अपीलीय अधिकारी को प्राप्त आवेदन के तहत नाम जोड़ने और नाम को नहीं जोड़ने की कार्यवाही को 1 महीने के भीतर संपन्न करनी होगी.
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अपीलीय अधिकारी के पास प्राप्त आवेदन को शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में अलग-अलग गठित कमेटी को रिपोर्ट भेजी जाएगी, जहां पर शहरी क्षेत्र में नगरीय निकायों जैसे नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के अधिशासी अधिकारी आवेदक के घर जाकर सत्यापन करेंगे. वहीं ग्रामीण क्षेत्र में गठित कमेटी जिसमें पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, स्थानीय निकाय का कार्मिक, बूथ लेवल अधिकारी सभी आवेदक के घरों पर जाकर सत्यापन करेंगे, फिर इसकी रिपोर्ट अपीलीय अधिकारी को भेजेंगे. इसके बाद अपीलीय अधिकारी द्वारा यह तय किया जाएगा कि खाद्य सुरक्षा में राशन कार्ड में नाम जोड़ना है या नाम नहीं जोड़ना है.
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